हाई रिस्क कर्मचारी घर से कर सकेंगे काम-डीसी ने दिए आदेश

50 वर्ष या अधिक आयु के कर्मचारियों व गर्भवती महिला कर्मचारियों को मिलेगी ये छूट-जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार- 

रोहतक

जिलाधीश-कम-जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कैप्टन मनोज कुमार ने विभिन्न गंभीर बीमारियों से ग्रसित 50 वर्ष या इससे अधिक आयु के कर्मचारियों तथा नियमित एवं अनुबंध, आउट सोर्स, दैनिक वेतन भोगी व एडहोक पर कार्यरत सभी गर्भवती महिला कर्मचारियों को घर से कार्य करने की छूट प्रदान करने के आदेश जारी किये है।

जारी आदेश में कहा गया है कि 50 या इससे अधिक आयु के ऐसे कर्मचारी जो तनाव, उक्त रक्तचाप, हृदय अथवा फैफड़ों की बिमारी से ग्रस्त, कैंसर व अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा है। सभी गर्भवति महिला कर्मचारियों को घर से कार्य करने करने की छूट प्रदान की गई है। यह छूट आगामी आदेशों तक जारी रहेगी। 

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