एसडीएम ने उठवाया सन्नी सुसाइड केस में चल रहा धरना

एसडीएम के आश्वासन पर लघु सचिवालय से उठाया धरना

मंगलवार को हाईकोर्ट में हो सकती है कनिका की अग्रिम जमानत पर सुनाई
महम, 28 नवंबर

सन्नी सुसाइड केस में गेंद अब हाईकोर्ट के पाले में है। सन्नी के परिजनों ने लघु सचिवालय पर पांच दिन तक लगाया धरना उठा लिया है। एसडीएम दलबीर सिहं फौगाट ने धरना उठाने के संबंध में मौके पर जाकर बात की थी। सन्नी पक्ष को अब हाईकोर्ट से आने आदेशों का इंतजार है। सन्नी सुसाइड की केस की मुख्य आरोपी कनिका अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट गई है। जिला अदालत से उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज को गई थी।
सन्नी की पत्नी प्रियंका का कहना है कि उन्हें पुलिस प्रशासन से अब कोई उम्मीद नहीं है। जिला अदालत से अग्रिम याचिका खारिज होने के बावजूद भी मुख्य आरोपी तक को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। उन्होंने इसके लिए धरना तक दिया हैए लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा उनके पक्ष को डराने के लिए उनकी सहायता करने वालों पर मुकद्दमें दर्ज किए जा रहे हैं।
प्रियंका ने बताया कि उनकी जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी ने हाईकोर्ट मंे अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर कर दी है। जिस पर मंगलवार को सुनवाई होने की संभावना है। प्रियंका का कहना है कि वे अपनी तरफ से भी इस केस में मजबूती से पैरवी करेंगे।
इस बीच जोगेंद्र गिरोत्रा ने बताया कि रविवार की देरशाम एसडीएम दलबीर फौगाट धरना स्थल पर आए थे। एसडीएम ने धरनारत नागरिकों को आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में अपनी तरफ से हरसंभव प्रयास करेंगे कि सन्नी पक्ष को न्याय मिले। नागरिकों ने एसडीएम के आश्वासन पर धरना समाप्त कर दिया। इससे पूर्व पांच दिनों तक लगातार दिन.रात यह धरना प्रदर्शन जारी था। सन्नी की पत्नी प्रियंका भी अपनी पांच वर्षीय पुत्र अलख के साथ धरने पर लगातार बैठी रही। सन्नी के पिता सतीश छाबड़ा भी धरने पर उपस्थित रहे थे। विधायक बलराज कुन्डू दो बार धरना स्थल पर धरनारत नागरिकों से मिलने आए थे।
सन्नी पक्ष का कहना है कि अब तो हाईकोर्ट के आदेशों का इंतजार है। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद ही आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
गौरतलब है कि गत 21 अक्टूबर को महम के सन्नी छाबड़ा ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। उसने अपने सुसाइड नोट में कनिका सहित सात लोगों को नामजद किया था। इस संबंध में सन्नी की पत्नी प्रियंका के बयान पर महम थाने में मामला भी दर्ज है, लेकिन पुलिस ने किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की है। इस बीच मुख्य आरोपी कनिका जिला अदालत से अग्रिम जमानत की याचिका भी खारिज हो चुकी है। इंदु दहिया/ 8053257789

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