बताया एसडीएम मेजर गायत्री देवी ने
महम
एसडीएम मेजर गायत्री अहलावत ने बताया कि मार्केटिंग बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर सुरक्षा योजना के अंतर्गत कृषि कार्य करते समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना में मृत्यु या अंग भंग होने पर आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत दुर्घटना में अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो संबंधित किसान के आश्रितों को पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने ने बताया कि इस योजना के तहत दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख रुपयेए रीढ़ की हड्डी टूटने या स्थायी अशक्तता होने पर 2ए50ए000 रुपयेए दो अंग भंग होने पर या स्थायी गंभीर चोट होने पर 1ए87ए500 रुपये की सहायता दी जाती है। इसी प्रकारए एक अंग भंग होने या स्थायी चोट लगने पर 1ए25ए000 रुपयेए पूरी उंगली कटने पर 75 हजार रुपयेए आंशिक उंगली भंग होने पर 37 हजार रुपये की राशि मार्किट कमेटी के माध्यम से दी जाती है।
एसडीएम अहलावत ने बताया कि किसान एवं खेतीहर मजदूरों को खेतों में काम करना पड़ता है और उन्हें कई तरह की दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। ऐसे में अगर परिवार के सदस्य की अकाल मौत हो जाए तो पूरे परिवार के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाता है।
हरियाणा सरकार द्वारा ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। अगर कृषि कार्यों के दौरान खेतोंए गांवोंए मार्किट यार्ड तथा ऐसे स्थानों से आते.जाते समय कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो इस योजना के तहत मार्किट कमेटी द्वारा पीडि़तों को वित्तीय सहायता दी जाती है।
उन्होंने बताया कि मृत्यु के मामले में आर्थिक सहायता हेतु दावा करने के लिए पुलिस रिपोर्ट व पोस्टमार्टम का होना जरूरी है। अशक्तता की स्थिति में प्रमाण पत्र व अंग हानि होने की स्थिति में शेष बचे हुए अंग की फोटो दावे के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसके अलावाए आवेदक को दुर्घटना के दो महीने के अन्दर संबंधित मार्केट कमेटी के सचिव कार्यालय को आवेदन करना होगा।(विज्ञप्ति) 24c न्यूज/ इंदु दहिया 8053257789
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