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कब होगा कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन? जानिए

कृषि यंत्रों का होगा भौतिक सत्यापन, शेड्यूल तैयार-उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार 

  • दिसम्बर से 11 दिसम्बर ब्लाक-महम (स्थान-अनाज मण्डी, महम)
  • 14 दिसम्बर से 15 दिसम्बर को ब्लाक- लाखनमाजरा (स्थान-अनाज मण्डी, लाखनमाजरा)

उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 8 दिसंबर से सीआरएम स्कीम 2020-21 के तहत कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। जिसके लिए प्रतिदिन लगभग 50 से 100 किसानों को मोबाइल से संपर्क करके बुलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीआरएम स्कीम के अंतर्गत कृषि यंत्र की खरीद के बाद जिन किसानों ने 27 नवम्बर तक बिल आदि पोर्टल पर अपलोड कर दिए हैं, उनके कृषि यंत्रों व मशीनों का भौतिक सत्यापन का शेड्यूल जारी किया गया है।

उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि विभाग द्वारा जारी शेड्यूल अनुसार 08 दिसम्बर से 11 दिसम्बर ब्लाक-महम (स्थान-अनाज मण्डी, महम) व 14 दिसम्बर से 15 दिसम्बर को ब्लाक- लाखनमाजरा (स्थान-अनाज मण्डी, लाखनमाजरा), 16 दिसम्बर को ब्लॉक-कलानौर (स्थान-अनाज मण्डी, कलानौर) व 17 दिसम्बर को ब्लॉक-सांपला (स्थान-बीएओ कार्यालय,सांपला) तथा 18 से 22 दिसम्बर को ब्लॉक-रोहतक (स्थान-उपनिदेशक, कृषि एवं कल्याण विभाग, रोहतक) में भौतिक सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भौतिक सत्यापन के दौरान आवेदन के समय व कृषि यंत्र खरीद उपरान्त जो मूल बिल, ई-वे बिल, स्वयं सत्यापित घोषणा पत्र व कृषि यंत्र के साथ फोटो अपलोड करवाए हैं, वह साथ लाना अनिवार्य है। 

उन्होंने सभी पात्र किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान मौके पर स्वयं उपस्थित रहते हुए आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र पर पटवारी रिपोर्ट, ट्रैक्टर आरसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता व मेरी फसल-मेरा ब्यौरा, एससी प्रमाण पत्र (केवल एससी किसानों हेतु), असली बिल, ई-वे बिल, घोषणा पत्र, मशीन के साथ किसान का फोटो (जीपीएस के साथ) के रजिस्ट्रेशन इत्यादि की स्वयं सत्यापित फोटो प्रति व मूल दस्तावेज साथ लेकर आएं। जिन किसानों ने प्रार्थना पत्र के साथ उपरोक्त दस्तावेज सहायक कृषि अभियंता,रोहतक के कार्यालय में पहले से जमा करवा दिए थे वे केवल मूल दस्तावेज ही साथ लाये। मशीनों पर सीआरएम स्कीम 2020-21 के तहत अनुदानित कृषि यंत्र का नाम, किसान व पिता/पति का नाम, मोबाइल नंबर, गांव का नाम व जिला- रोहतक लिखवाना अनिवार्य होगा।

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