अनुसूचित जाति के छात्रों के प्रोत्साहन के लिए छात्रवृति योजना क्रियान्वित-उपायुक्त कैप्टन

  • पात्र विद्यार्थी लाभ उठाएं

उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्र अनुसूचित जाति से सम्बंध रखता हो, हरियाणा का स्थाई निवासी हो तथा छात्र की पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रूपए से अधिक न हो।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में पढऩे वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को रख-रखाव व भत्तोंं के अतिरिक्त आवश्यक नॉन रिफंडएबल फीसों का भुगतान किया जाता है ताकि वे उच्च शिक्षा पूरी कर सकें। इस योजना की पात्रता शर्तो में छात्र का अनुसूचित जाति से सम्बंध हो, हरियाणा का स्थाई निवासी हो तथा छात्र के माता-पिता या अभिभावकों की पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रूपए से अधिक न हो। योज्य विद्यार्थी अपना आवेदन पत्र विभागीय पोर्टल www.haryanascbc.gov.in पर  ऑन  लाईन अपलोड कर सकते है।

उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रार्थी को आवेदन पत्र के साथ फोटोग्राफ, जाति प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, 10वीं एवं अन्य कक्षाओं की अंक तालिकाओं की प्रति, टयूशन फीस व अन्य शुल्कों की रसीद, पारिवारिक आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रति तथा आधार लिंक बैंक पासबुक की फोटो प्रति भी संलग्न करना अनिवार्य है। इस संदर्भ में अधिक जानकारी जिला कल्याण अधिकारी अथवा तहसील कल्याण अधिकारी से सम्पर्क  किया जा सकता है।

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