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प्रदेश सरकार द्वारा कोविड मरीजों के कल्याण के लिए शुरू की गई तीन योजनाएं-जानिए कौन सी

जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने जारी किये आदेश

योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नगर निगम के संयुक्त आयुक्त नोडल अधिकारी नियुक्त

उपसिविल सर्जन डाटा अपलोड करने में करेेंगे मदद

जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने जारी किये आदेश

रोहतक

जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने मुख्यमंत्री द्वारा गतदिनों कोविड मरीजों के कल्याण के लिए शुरू की गई तीन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नगर निगम के संयुक्त आयुक्त सुरेश कुमार (99962-44566) को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के आदेश जारी किये है। जारी किये गये आदेश के तहत उपसिविल सर्जन डॉ. राजबीर सभरवाल (94683-64607) नोडल अधिकारी पोर्टल पर डाटा अपलोड करने में मदद करेंगे। सरकार द्वारा शुरू की गई इन योजनाओं के तहत कोविड के गरीब मरीजों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। प्रदेश सरकार कोविड के मरीजों के लिए हरसंभव प्रयास करने के लिए कटिबद्ध है।

पहली योजना

कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि प्रथम योजना के तहत प्रदेश के ऐसे कोविड मरीज, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं व आयुष्मान भारत योजना के तहत सुविधा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, को प्रदेश सरकार द्वारा कोविड उपचार अधिकृत निजी अस्पतालों में ईलाज के लिए प्रतिदिन प्रति मरीज 5 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी जोकि अधिकतम 35 हजार रुपये प्रति मरीज होगी। यह राशि मरीज के डिस्चार्ज होने के समय बिल से घटा दी जायेगी।

दूसरी योजना

उपायुक्त ने बताया कि दूसरी योजना के तहत निजी अस्पतालों (जो कोविड के ईलाज के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अधिकृत है) में राज्य के भर्ती उपचारित मरीजों के लिए प्रतिदिन प्रति मरीज एक हजार रुपये व अधिकतम 7 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है। यह राशि मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद अस्पतालों के बैंक खातों में भेजी जायेगी। निजी अस्पतालों को ऐसे मरीजों की जानकारी gmdahrheal.in ​ पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है। 

तीसरी

योजनाकैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि तीसरी योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे ऐसे होम आइसोलेटिड कोविड मरीजों को 5 हजार रुपये की एकमुश्त राशि चिकित्सा सहायता के रूप में दी जाएगी। यह राशि सीधे मरीजों के बैंक खातों में भेजी जायेगी। उपायुक्त ने बताया कि लाभार्थी कोविड मरीजों का परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। कोविड संंबंधित सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 85588-93911 (संपूर्ण राज्य के लिए) व 1075 (गुरूग्राम व फरीदाबाद को छोडकऱ) पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने जिला में योग्य लाभपात्रों से कहा है कि वे सरकार द्वारा समय-समय पर लागू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। सभी मास्क, सेनिटाइजर एवं सामाजिक दूरी का पालन करें ताकि कोविड-19 संक्रमण से बचा जा सके। 

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