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पालिका प्रधान का प्रत्याशी कितने रुपए खर्च कर सकता है चुनाव प्रचार में? पार्षद प्रत्याशी की क्या है सीमा? पहले दिन क्या किसी ने दाखिल किया नामांकन?-जानिए

30 मई से 4 जून तक दाखिल किए जाएंगे नामांकन

सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक किए जा सकेंगे नामांकन दाखिल
महम

महम नगरपलिका के चेयरमेन एवं पार्षद के लिए पहले दिन कोई भी नामांकन पत्र दाखिल नही किया गया। नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख 30 मई से 4 जून तक है। 2 जून को अवकाश के चलते नामांकन पत्र दाखिल नही किए जा सकेंगे। नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक एसडीएम कार्यालय में दाखिल किए जाने की व्यवस्था है।
पैसा खर्च करने की सीमा भी निर्धारित
रिटर्निंग अधिकारी कम एसडीएम महम महेश कुमार ने नगरपालिका चुनावों के प्रबन्धों की समीक्षा बैठक के दौरान बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका चेयरमैन के लिए चुनाव प्रचार पर खर्च की सीमा 10 लाख 50 हजार रुपये व पार्षदों के चुनावों में खर्च सीमा को ढाई लाख रुपये निर्धारित किया गया है।
चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खर्च पर निगरानी रखने के लिए राज्य निर्वाचन हरियाणा द्वारा आनन्द सिंह डीईटीसी सेल्ज रोहतक को एक्सपेंडीचर आब्जर्वर नियुक्त किया गया है। खर्च संबंधि ब्यौरे हेतू जानकारी के लिए खर्च पर्यवेक्षक डा० आनन्द सिंह को मोबाईल नम्बर पर 9253000368 पर संपर्क कर सकते हैं तथा चुनाव से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को खर्चा निर्धारित की गई राशि ही खर्च करनी होगी। नामांकन पत्र के साथ साथ चुनाव लडनेवाले उम्मीदवारों को खर्च रजिस्टर दिया जाएगा जो प्रतिदिन का खर्च विवरण दर्ज करेंगे। चुनाव लडने वाले सभी उम्मीदवारों को निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की गई। (विज्ञप्ति) इंदु दहिया/ 8053257789

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