अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश पर रोक
- जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने जारी किया आदेश
- महामारी के मद्देनजर जारी किए गए हैं आदेश
- अति अपरिहार्य आपातकाल स्थिति को छोड़कर नहीं मिलेगा अवकाश
- बिना पूर्व स्वीकृति के नहीं छोड़ सकेंगे स्टेशन
जिला मजिस्ट्रेट कैप्टन मनोज कुमार ने महामारी अधिनियम के तहत आदेश जारी कर सभी प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। अपने आदेशों में जिलाधीश ने कहा है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले ही अवकाश की स्वीकृति को रद्द किया जा चुका है । आदेशों में कहा गया है कि केवल अति अपरिहार्य आपातकाल की स्तिथि को छोड़कर किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को अवकाश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही आदेशों में यह भी कहा गया है कि बिना पूर्व स्वीकृति के कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी अपना स्टेशन नहीं छोड़ेगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव में आ गए हैं।
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